नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा…

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई. मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है.

जानकारी के मुताबिक, मामला 3 सितंबर 2024 का है, आरोपी की मुलाकात कोटमी थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग स्कूली छात्रा से बस स्टैंड में हुई. आरोपी ने पीड़िता को समोसा खिलाकर घर छोड़ देने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ बैठाया और कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव ले गया. वहां उसने अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ ही,भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया.

बता दें, अर्थदंड का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!