टोनही कहकर मोहल्ला छोड़ने को प्रताड़ित कर रहे थे लोग, कोर्ट के आदेश से 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

महासमुंद। जिले के बागबाहरा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर टोनही प्रताड़ना के एक मामले में 23 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा के आदेश के बाद की गई है। पुलिस के अनुसार वार्ड क्रमांक-9, पिथौरा चौक बागबाहरा निवासी अश्वनी बाई मरकाम ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि मोहल्ले के कुछ लोग लंबे समय से उन्हें और उनके परिवार को “टोनही-टोनहा” कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं।

आरोप है कि आरोपितो ने परिवार को मोहल्ला छोड़ने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी तथा परिवार की महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने की धमकी भी दी। शिकायत में मारपीट, छेड़छाड़ और लगातार सामाजिक रूप से बदनाम करने के भी आरोप लगाए गए हैं।

परिचितों ने बनाई परिवार से दूरी

आवेदिका का कहना है कि आरोपितो द्वारा टोनही बताकर किए गए दुष्प्रचार के कारण समाज के लोगों ने उनके परिवार से दूरी बना ली। यहां तक कि स्थानीय दुकानदारों ने भी राशन और अन्य आवश्यक सामान देना बंद कर दिया, जिससे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया।

संबंधित अधिनियम के तहत थाने में नहीं ली शिकायत

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पहले थाना बागबाहरा में लिखित एवं मौखिक शिकायत देने के बावजूद टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने थाना प्रभारी को तत्काल एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू करने और प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के पालन में बागबाहरा थाना ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 एवं 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं 115(2), 296, 351, 74, 79 एवं 3(5) के तहत 23 नामजद आरोपितो के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक शिव कुमार प्रसाद को सौंपी गई है।
बागबाहरा वार्ड 9 निवासी पुनाराम मरकाम, सुशील मरकाम, देव कुमार, जयपवन उर्फ तेली, भगवान दास मरकाम, भारत मरकाम, कुलेश मरकाम, केशर मरकाम, सोनिया मरकाम, बुग्गी सोनवानी, तुलसी मरकाम, पुष्पा मरकाम, आरती मरकाम, फिरन मरकाम, पायल मरकाम, रूबी मरकाम, जयकुमारी मरकाम, रितेश मरकाम, घनश्याम मरकाम उर्फ ठेकला, देवदास, भेखराम, लव और कुश के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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