आधार में नाम बदलना अब आसान नहीं, स्पेलिंग से सरनेम तक हर बदलाव के लिए अलग नियम

 Aadhaar Card Name Change Rules : अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, शादी के बाद सरनेम बदलना है या फिर पूरा नाम ही बदलना है, तो अब हर बदलाव के लिए एक जैसा डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। UIDAI ने नाम में सुधार और बदलाव के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। इसके तहत मामूली गलती, ऑपरेटर की गलती, शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने और पूरा नाम बदलने के लिए अलग दस्तावेज देने होंगे।

UIDAI फ्रॉड रोकने के लिए जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच भी करेगा। ऐसे में Aadhaar Card में Name Update कराने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके मामले में कौन-सा बदलाव है और उसके लिए कौन-सा दस्तावेज लगेगा।

  1. स्पेलिंग की छोटी गलती है तो एक पहचान पत्र

नाम में छोटी-मोटी स्पेलिंग की गलती सुधारना, मिडल या लास्ट नेम जोड़ना-हटाना या नाम का क्रम बदलना Minor Name Change माना जाएगा। उदाहरण के लिए Ram को Rama करना।

इसके लिए एक मान्य पहचान पत्र देना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में परिवार के मुखिया के आधार पर Proof of Relationship भी मान्य रहेगा।

  1. आधार ऑपरेटर ने नाम गलत दर्ज किया तो क्या करें?

अगर आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट में नाम सही था, लेकिन आधार बनाते या अपडेट करते समय ऑपरेटर की गलती से नाम गलत दर्ज हो गया, तो इसे Data-Entry Error माना जाएगा।

ऐसे मामले में व्यस्कों को Annexure B और बच्चों को Annexure C फॉर्म के साथ पहचान या संबंध का प्रमाण देना होगा। नया नाम आपके पहले जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। अगर नाम पुराने दस्तावेजों से मेल नहीं खाता है, तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।

  1. शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना है

शादी या तलाक के बाद Aadhaar में सरनेम बदलने के लिए पहचान पत्र के साथ Annexure D का Affidavit देना होगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि नाम में बदलाव शादी या तलाक के कारण किया जा रहा है।

इसके विकल्प के तौर पर Registered Marriage Certificate भी मान्य रहेगा। वहीं जेंडर चेंज के बाद नाम बदलने के लिए भी पहचान पत्र देना होगा।

  1. कुछ गलतियां बिना डॉक्यूमेंट भी सुधरेंगी

हर छोटे बदलाव के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं होगा। नाम में Random Capital Letters को सही करने, जैसे RaMesh को Ramesh, के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी।

इसी तरह नाम से डॉट हटाने के लिए भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अगर नाम में उर्फ या Alias दिया गया है और इनमें से किसी एक नाम को चुनना है, तो व्यस्कों के लिए Annexure E और बच्चों के लिए Annexure F का Affidavit देना होगा।

हालांकि, आधार में मिलिट्री रैंक या पद जोड़ने की अनुमति नहीं है।

  1. पूरा नाम बदल रहे हैं तो Gazette Notification जरूरी

अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम बदल रहा है या ऐसा बदलाव कर रहा है जिससे उसकी पहचान ही बदलती है, तो इसे Major Name Change माना जाएगा।

ऐसे बदलाव के लिए केंद्र या राज्य सरकार का Gazette Notification और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। UIDAI पुराने रिकॉर्ड में दर्ज नाम और नए नाम की तुलना करेगा। साथ ही जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही नाम अपडेट किया जाएगा।

इसलिए Aadhaar Card में Name Correction या Name Change कराने से पहले यह देखना जरूरी है कि बदलाव Minor है, Data-Entry Error है, शादी या तलाक के कारण है या फिर Major Name Change की कैटेगरी में आता है। उसी के आधार पर सही फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे।

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