मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50, विवाह के लिये 150 निर्धारित

कलेक्टर ने जारी की नई गाइड लाइन
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन जारी किया है। जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। जिले में कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए में आंशिक संशोधन कर अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 एवं विवाह अन्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की जाती है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

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