केंद्र ने दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किया

 

नई दिल्ली. केंद्र ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने क्रमशः 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण भी पेश किया है। इसमें देश भर में योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ‘स्वनिधि से समृद्धि’ घटक का विस्तार करने का प्रावधान है।

30 नवंबर तक 31.73 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने पहले 10,000 रुपये के ऋण का लाभ उठाया है। इनमें से 5.81 लाख ने दूसरे 20,000 रुपये के ऋण का लाभ उठाया है। वहीं, 6,926 रेहड़ी-पटरी वालों ने 50,000 रुपये के तीसरे ऋण का लाभ उठाया है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वेंडिंग जोन के निर्माण से संबंधित विषय स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम के दायरे में आता है। 2014, जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बताया गया है, अब तक कुल 13,403 वेंडिंग जोन की पहचान की गई है। मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए 1 जून, 2020 को MoHUA पीएम स्वनिधि योजना। पहला ऋण 10,000 रुपये तक, दूसरा ऋण 20,000 रुपये तक और तीसरा ऋण 50,000 रुपये तक, पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर।

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