3 लाख रुपये की सैलरी टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये किया. इसके अलावा अब 3 लाख रुपये की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया है. कुल मिलाकर अब नई टैक्स रिजीम के तहत कर देने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले रिबेट की सीमा 5 लाख रुपये थी और एग्जंप्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये थी. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक सरल आईटीआर फॉर्म जारी करने की घोषणा की.