अंबिकापुर। सरगुजा जिले में शादी का झांसा देकर चार साल तक दैहिक शोषण और गर्भवती होने के बाद शादी से इंकार करने की पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया है।
20 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि अनुज सिंह नामक एक युवक से वर्ष 2022 से परिचय था। आरोपित ने प्रेम संबंध बनाने के बाद शादी करने का वादा किया। एक अप्रैल 2022 को आरोपित अनुज ने शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब भी मौका मिलता आरोपित इसी बहाने संबंध बनाता रहा। इस दौरान पीड़िता कई बार गर्भवती हुई। आरोप है कि हर बार आरोपित ने शादी के बाद बच्चा लेंगे कहकर दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।
पीड़िता ने बताया कि वह वर्तमान में तीन माह की गर्भवती है। जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपित ने इंकार कर दिया और गर्भ गिराने का दबाव बनाया। इसके बाद पीड़िता ने घरवालों को जानकारी दी। दोनों पक्षों में समझौते के बाद आरोपित उसे अंबिकापुर में किराए के कमरे में ले जाकर रखने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि तीन अगस्त 2026 को आरोपित उसे किराए के कमरे में छोड़कर बिना बताए फरार हो गया। परिचितों,रिश्तेदारों के यहां भी कुछ पता नहीं चलने पर पीड़िता ने थाना अंबिकापुर में लिखित आवेदन देकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि प्रार्थिया के आवेदन पर धारा 69 BNS का अपराध घटित होना पाया गया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

