‘वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित

Parliament Monsoon Session: ‘वंदे मातरम् बिल’ (Vande Mataram Bill) राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने ‘वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण बिल पर र्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।

बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 (National Honour(Amendment) Bill, 2026) को ही वंदे मातरम् बिल भी कहा जा रहा है। वंदे मातरम् बिल राज्यसभा में पेश करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक का जो लोग अपमान कर रहे हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अगर यह बिल लागू होता है, तो यह ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट’ में बदलाव करेगा, ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए। कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर लाया जा सके। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान जानबूझकर रुकावट डालता है या इसका किसी भी तरह से अपमान करता है, तो इसे कानूनन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद, यदि कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल, जर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।

वंदे मातरम को लेकर नियम-

  • सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाए
  • कार्यक्रम शुरू होने पहले गाया जाए
  • सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य
  • 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाए
  • गायन के दौरान सावधान मुद्रा रहे
  • स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए

वंदे मातरम का अपमान करने पर कितनी सजा

इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बिल सरकार, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।

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