कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से लगा जोर का झटका….

नई दिल्ली। कर्ज में डूबे दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani Debt) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक और तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े 14 साल से चल रहे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अनिल अंबानी को झटका दिया है, तो वहीं डीएमआरसी को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को दी गई ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवॉर्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया है। इस खबर के तुरंत बाद Reliance Infra का शेयर 20% तक लुढ़क गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली बेंच ने की।

इससे पहले शेयर बाजार (Stock Market) में कारोबार की शुरुआत के रिलायंस इंफ्रा का शेयर 286.65 रुपये के लेवल पर खुला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बुरी तरह टूटकर 227.60 रुपये पर आ गया। गौरतलब है कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 308 रुपये और लो-लेवल 131 रुपये है।

जानिए क्या है पूरा मामलाः

दरअसल साल 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को बनाने, उसको संचालन, और रखरखाव के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की DAMEPL और DMRC के बीच किया गया था। साल 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो की ओर से इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ये दावा किया गया था कि उसकी तरफ से बताई गए कुछ कमियों को DMRC की ओर से ठीक नहीं किया गया था। 2017 में, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने माना था कि चार साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन परियोजना के लिए अपने कंसेशन एग्रीमेंट को खत्म करने का कंपनी का फैसला बिल्कुल वैध था, और इस केस में इसने ब्याज के साथ 2,950 करोड़ रुपये की रकम भी जीती थी। इसके बाद, दोनों ही कई मुकदमों से गुजरे और साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस रकम को अंतिम रूप दिया गया था। ब्याज समेत मध्यस्थता की रकम पिछले साल बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ रुपये हो गई थी। अब तक, शुद्ध वसूली योग्य राशि 4,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की है।

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