ज्वेलरी दुकान से 1.88 करोड़ की धोखाधड़ी, महिला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थी रिखब बरडिया निवासी भाठागांव, रायपुर ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सदर बाजार स्थित उसकी विधी ज्वेलर्स एंड बुलियन दुकान में दिनांक 24.08.2026 को किरण साहू नामक महिला अपनी एक महिला साथी के साथ आई तथा स्वयं को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताकर विश्वास अर्जित किया। इसके बाद दोनों ने दुकान से लगभग 37 लाख रूपये के आभूषण लिए, जिसके एवज में 250 ग्राम सोने का बिस्कुट एवं 07 लाख रूपये नगद दिए, शेष 15 लाख रूपये के भुगतान हेतु चेक दिया। दिनांक 26.08.2026 को दोनों पुनः दुकान आकर लगभग 1.73 करोड़ रूपये के सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण ले गईं तथा भुगतान के एवज में 1,73,37,630/- रूपये का दूसरा चेक दिया। दोनों ने दो-तीन दिनों में सोने के बिस्कुट देने का आश्वासन दिया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2026 को 15 लाख रूपये का चेक बैंक में जमा करने पर गलत हस्ताक्षर के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद संपर्क करने पर किरण साहू टालमटोल करती रही तथा न तो राशि का भुगतान किया और न ही आभूषणों का हिसाब दिया। इस प्रकार किरण साहू एवं उसकी साथी द्वारा प्रार्थी से कुल 1,88,37,630/- मूल्य के आभूषण प्राप्त कर धोखाधड़ी किए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 402/26 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला आरोपी किरण साहू की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में महिला आरोपी किरण साहू द्वारा अपनी साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में धोखाधड़ी से प्राप्त आभूषणों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में संलिप्त दूसरी महिला आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार महिला आरोपी – किरण साहू पति गोपाल साहू उम्र 28 साल निवासी मजदूर नगर सरोरा थाना उरला, जिला रायपुर।

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