लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पीएम मोदी की मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी पर चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है. राहुल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया था.
पीएम मोदी की मानहानि से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्टय इस मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है.
PM मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रसे नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने रोक लगा दी है. बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रसे नेता राहुल गांधी खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चोरों के सरदार’ और ‘कमांडर इन थीफ’ जैसी टिप्पणियों से जुड़ा है. यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है. आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी.
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ‘4 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया जाए.’ इस बीच ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.

