बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है और भर्ती प्रक्रिया फाइनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.
इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया. भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में किया गया है, जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है.
इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है, लेकिन जो विज्ञापन जारी किया गया वहां केवल शिक्षक के लिए जारी किया गया. किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया, जबकि सभी विषयों के लिए अलग अलग पद जारी किया जाना था. ऐसे में अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी कि उसके विषय का पद रिक्त है या नहीं. इस प्रकार जारी भर्ती प्रक्रिया में पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है.
10 जून को हुई थी परीक्षा
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले के निराकरण तक भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करने पर रोक लगा दी है. बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के तहत बीते 10 जून को ही उक्त विज्ञापन के तहत परीक्षा संपन्न की गई थी, जिसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है.