RBI का सख्‍त कदम, इन 4 बैंकों के लाइसेंस रद्द; ग्राहकों के पैसे का क्‍या होगा?

Cooperative Banks License: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने एक बार फ‍िर से दो बैंकों के लाइसेंस रद्द कर द‍िये हैं. इस बार आरबीआई (RBI) ने कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्‍वर बैंक के ख‍िलाफ कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने कहा क‍ि दोनों सहकारी बैंकों के पास ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची’ थी. हरिहरेश्‍वर सहकारी बैंक के मामले में कारोबार बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है.

खातेदार जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार
बैंक के करीब लगभग 99.96 प्रत‍िशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं लोन गारंटी निगम (DICGC) से उनका कुल जमा दिया जाएगा. वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी (DICGC) से उनके जमा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

दोनों बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं
लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है. आरबीआई (RBI) ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं.

इससे पहले आरबीआई ने प‍िछले द‍िनों महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर द‍िया था. इसके बाद दोनों बैंकों का हर तरह का कारोबार 5 जुलाई, 2023 से बंद हो गया है. र‍िजर्व बैंक के आदेश के बाद 5 जुलाई से बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक न‍ियम‍ित के बैंक‍िंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं.

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