सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को हटाने और SIR रद्द करने की मांग को खारिज किया, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

Supreme Court Hearing On CEC Gyanesh Kumar: चुनाव वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर (SIR) को लेकर पूरे देश में जारी प्रदर्शनों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने (सस्पेंड) करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को हटाने और SIR रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि पूरे मामले में शीर्ष न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।

खबर पर अपडेट जारी है…

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