इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिससे इमरान को जेल में रखने वाला अंतिम कानूनी मामला भी खत्म हो गया।
इमरान खान और बुशरा बीबी को आम चुनावों से पहले इद्दत मामले में दोषी ठहराया गया था। बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पूर्व पत्नी ने इद्दत अवधि के दौरान निकाह किया है।
वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले की नागरिक समाज, महिला कार्यकर्ताओं और वकीलों ने आलोचना की थी।
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