रायगढ़। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को घटना दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।महिला थाना रायगढ़ में 26 जुलाई 2026 को पीड़िता (24 वर्षीय) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि चक्रधरनगर क्षेत्र में काम करने के दौरान उसकी पहचान चाय-नाश्ते की दुकान संचालित करने वाले नरेन्द्र कुमार बारिक उर्फ राजू से हुई थी। आरोपी ने प्रेम संबंध बनाते हुए शादी का वादा किया और विश्वास में लेकर उसके साथ रहने लगा। पीड़िता के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। जब 21 जुलाई 2026 को पीड़िता ने विवाह की बात कही तो आरोपी ने साफ तौर पर शादी से इंकार कर दिया। शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पीड़िता एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उसके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी नरेन्द्र कुमार बारिक उर्फ राजू (35 वर्ष), पिता नरेन्द्र कुमार बारिक, मूल निवासी ग्राम जगन्नाथ प्रसाद नवासाही, थाना भंडारी पोखरी, जिला भद्रक (ओडिशा) है। वह वर्तमान में तपन घोष के किराए के मकान, टीधी टावर, अंकुर हॉस्पिटल के सामने, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ में रह रहा था। डीएसपी उन्नति ठाकुर के सुपरविजन में संचालित ‘अभियान संवेदना’ के तहत महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

