आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. जबकि, सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है.

ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. उनकी जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है. ऐसे में जमानत मिलने से सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

वहीं, आबकारी नीति मामले में सीबीआई की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने CBI को निर्देश दिया कि वह 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को मुहैया कराए.

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