गाजीपुर. बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हत्या के प्रयास (307) और आपराधिक साजिश के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख़्तार अंसारी को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी सिनु यादव पहले ही बरी हो चुका है. गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख़्तार अंसारी को दो अन्य मामलों में सजा हो चुकी है. एक अन्य मामले में 20 मई को भी फैसला आना है.
गौरतलब है कि पूरा मामला वर्ष 2009 का है. मीर हसन ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था. विवेचना में पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर धारा 120बी का केस दर्ज किया था. हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव कोर्ट से बरी हो चुका है. अब मुख्तार अंसारी को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया.
वर्तमान में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. माफिया मुख्तार अंसारी की आज गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कराई गई. फैसला सुनने के बाद मुख़्तार ने राहत की सांस ली. हालांकि करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी. इस मामले में 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था. इस मामले में कोर्ट में फैसले की तारीख 20 मई को नियत की गई है.