अवधेश राय हत्याकांडः 32 साल बाद मिला न्याय, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड (Avdhesh Rai Murder Case) में 32 साल के इंतजार के बाद सोमवार को वो घड़ी आ गई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था. सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान कर दिया. सोमवार 12 बजे के करीब पहले तो कोर्ट ने माफिया अंसारी को दोषी कर दिया और फिर दोपहर 2 बजे जज अवनीश ने दोषी अंसारी को उम्रैकद की सजा सुनाई गई है.

अंसारी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. शारीरिक तौर पर अंसार कोर्ट में मौजूद नहीं था और सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये जुड़ा था. मुख्तार के वकील आदित्य रघुवंसी ने सजा के ऐलान के बाद कहा कि वह मामले में हाईकोर्ट जाएंगे और सजा के खिलाफ अपील करेंगे.

गौरतलब है कि 32 साल से यह मामला कोर्ट में पेंडिग था. पूर्वांचल में अवधेश राय हत्याकांड की सुबह-सुबह हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम को नामजद किया गया था. बताते हैं कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे. इस दौरान बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था. घटना में उनके भाई अजय राय मुख्य गवाह थे, जिन्हें कई बार जान मारने की मिली धमकी. लेकिन वह डरे नहीं और अब उन्हें न्यान मिला है.

क्या है पूरा हत्याकांड
3 अगस्त की सुबह हल्की हल्की बारिश हो सही थी. कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे और बातचीत कर रहे थे. अचानक एक वैन वहां आकर रुकी और इससे पहले कि अजय और अवधेश कुछ समझ पाते, उन पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई. घटना में अवधेश की मौत हो गई थी और भाई अजय राय बाल-बाल बच गए थे. कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाई और पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. 5 आरोपियों में से आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है.

निचली अदालत में वकील नित्यानंदर राय ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. 32 साल बाद ये दिन आया है. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिय मुख़्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए थे.

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