मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया.

सिसौदिया के अलावा, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने हैदराबाद स्थित उद्योगपति अभिषेक बोइनापल्ली, शराब कंपनी मेसर्स पेरनोड रिचर्ड बेनॉय बाबू और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं.

ये सभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं. घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसौदिया को पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं.

हाईकोर्ट ने 30 मई को उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. हाई कोर्ट ने 2 जून को सिसौदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी। ईडी ने सिसौदिया समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था.

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