FSSAI के रडार पर कॉफी-हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनियांः नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस जारी किया

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने भ्रामक दावों और नियमों के उल्लंघन को लेकर नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस जारी किया है. इन पर आरोप है कि उन्होंने अपने दो प्रोडक्ट्स के बारे में गुमराह करने वाले दावे किए हैं और नियमों का पालन नहीं किया है. इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं.

FSSAI ने ‘रिसोर्स रीनल पाउडर’ और ‘हॉर्लिक्स मदर्स प्लस केसर’ से जुड़े कथित भ्रामक दावों और नियमों के उल्लंघन को लेकर नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस जारी किए हैं.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने भ्रामक दावों और नियमों के उल्लंघन के आरोप में दिग्गज FMCG कंपनियों नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही, एक दूसरी कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इसकी जानकारी दी. जबकि दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. नेस्ले इंडिया के ‘रिसोर्स रीनल वैनिला फ्लेवर पाउडर’ पर और HUL के हॉर्लिक्स से जुड़े दावों पर सवाल पूछा गया है.

FSSAI द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट “Nestlé resource renal vanilla flavour powder” की जांच में नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है.

यह प्रोडक्ट क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे मरीजों के खान-पान के लिए बनाया गया है. स्वास्थ्य नियमों (FSS Regulations 2022) के तहत ऐसे खास मेडिकल पर्पस वाले प्रोडक्ट्स बेचने से पहले FSSAI से पूर्व मंजूरी (Prior Approval) लेना अनिवार्य है, जो कंपनी ने नहीं ली थी.

HUL के मामले में यह नोटिस उसके उत्पाद ‘हॉर्लिक्स विमेंस प्लस चॉकलेट न्यूट्रिशन ड्रिंक 400 ग्राम’ पर भ्रामक दावों के लिए जारी किया गया है. नियामक ने आगे बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के नाम के साथ यह भी लिखा गया था – ‘गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयोगी.

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